पठानकोट की एक अदालत ने खानाबदोश जनजाति से आठ साल की बच्ची की सनसनीखेज सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले पर सुनवाई करते हुए सात में से छह आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इनमे से तीन को उम्रक़ैद और तीन को पांच साल की सजा मिली। एक को बरी कर दिया गया।
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